Chhattisgarh Mukesh Murder Case | दंतेवाड़ा कोर्ट का बड़ा फैसला, इंजीनियर कोड़ोपी को जमानत नहीं, एसडीओ सिन्हा पर भी गिरेगी गाज ?
1 min readChhattisgarh Mukesh Murder Case Big decision of Dantewada Court, no bail to Engineer Kodopi, will the punishment fall on SDO Sinha too?
बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पत्रकार मुकेश हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। दंतेवाड़ा सेशंस कोर्ट ने इंजीनियर जीएस कोड़ोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि पीडब्लूडी के रिटायर्ड ईई बीआर ध्रुव, एसडीओ आरके सिन्हा और इंजीनियर जीएस कोड़ोपी के खिलाफ गंगालूर थाने में धारा 3 (5), 316 (5), 318 (4) के तहत मामला दर्ज किया गया था। हत्या के आरोपी सुरेश चंद्राकर द्वारा गंगालूर-मिरतुर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर पीडब्लूडी के कार्यपालन अभियंता ने पहले एफआईआर दर्ज करवाई थी।
फिलहाल, सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस बीच इंजीनियर कोड़ोपी ने दंतेवाड़ा कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
एसआईटी करेगी एसडीओ सिन्हा से पूछताछ –
सूत्रों के अनुसार, मुकेश हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी जल्द ही एसडीओ आरके सिन्हा से अलग से पूछताछ कर सकती है। बता दें कि 1 जनवरी को युवा पत्रकार की हत्या के बाद मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर समेत अन्य को जेल भेजा जा चुका है।