Chhattisgarh | परिवहन विभाग के अंतर्गत ड्राईविंग लाइसेंस के लिए जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट अब जारी होंगे ऑफलाइन
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रायपुर । छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग के अंतर्गत ड्राईविंग लाइसेंस के लिए जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट आनलाईन जारी किए जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें आवेदक और चिकित्सक दोनों को आसानी होगी। परिवहन विभाग के ड्रायविंग लाइसेंस को पारदर्शी और पेपरलेस बनाने की दिशा में यह पहला कदम है।
ड्रायविंग लायसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र देने के ऑनलाईन व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे चिकित्सक (डॉक्टर) जो इच्छुक हों तथा मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड हों, वे परिवहन विभाग से बिना किसी शुल्क के आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते है एवं राज्य में कहीं भी ऑनलाईन मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकते है। इसके साथ ही विभाग द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र ऑनलाईन होने से आम जनता को काफी सुविधा होगी। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि फार्म 1-ए मेडिकल प्रमाण पत्र सरकारी या प्राईवेट एम.बी.बी.एस. तथा मेडिकल काउसिल से पंजीकृत चिकित्सक द्वारा सारथी 4.0 आनलाईन के माध्यम से जारी किया जावेगा, जो मान्य होगा।