Chhattisgarh | जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक रिमांड

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Chhattisgarh | Johar Chhattisgarh Party chief Amit Baghel’s bail plea rejected, 14-day judicial remand

रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। इससे पहले 6 दिसंबर को सरेंडर के लिए थाने पहुंचने से कुछ दूरी पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में पेश किए जाने पर तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली थी।

आज रिमांड खत्म होने पर उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने जमानत देने से इनकार करते हुए 14 दिन की न्यायिक रिमांड भेज दिया।

क्या है पूरा मामला –

27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने की घटना के बाद अगले दिन अमित बघेल मौके पर पहुंचे थे और हंगामा हुआ था। इस दौरान बघेल समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। मूर्ति तोड़ने वाला आरोपी अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, जो मानसिक रूप से बीमार बताया गया।

इसी दौरान अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के ईष्ट देव झूलेलाल को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद रायपुर, रायगढ़, सरगुजा सहित कई जिलों और राज्यों में विभिन्न समाजों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई।

कोतवाली थाने में भी सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने शिकायत दी थी, जिसके आधार पर कार्रवाई जारी है।

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