Chhattisgarh | 18 मार्च को होली, शराबियों के रंग में भंग, नही मिलेगी मदिरा, आबकारी विभाग ने जिला कलेक्टरों को दिया आदेश
1 min readHoli on March 18, dissolved in the color of alcoholics, will not get liquor, the Excise Department ordered the district collectors
रायपुर। प्रदेश में इस बार 18 मार्च को यानि होली के त्योहार पर शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है। अलग-अलग जिलों से कलेक्टर्स ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। जिसमें एक दिन के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि होली के अवसर पर आगामी 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार को (जिस दिन रंग खेला जाएगा) शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
बताया जा रहा है कि 18 मार्च शुष्क दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण जिले में स्थित समस्त देशी-विदेशी मंदिरा एफ.एल.-1 (घघ) सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट) एवं मद्य भंडारण भण्डारागार बंद रहेगा।
कलेक्टर्स द्वारा पुलिस एवं आबकारी विभाग को संभावित मंदिरा विक्रय अड्डों पर सतत निगरानी और नियन्त्रण रखने के आदेश दिए गए हैं।