November 24, 2024

The News Wave

सच से सरोकार

CHHATTISGARH | सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के 178 पदों पर भर्ती नियमों में होगा संशोधन, HIGHCOURT ने राज्य शासन को दिए निर्देश

1 min read
Spread the love

 

बिलासपुर । हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 178 पदों पर भर्ती के लिए नियमों में 6 सप्ताह के भीतर संशोधन करने का निर्देश राज्य शासन को जारी किया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने नियम में संशोधन के बाद पीएसी को शुद्धि पत्र जारी कर पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश भी दिए हैं।

बता दें कि राज्य शासन ने सहायक वन संरक्षक पवन क्षेत्रपाल के 178 पदों पर भर्ती के लिए पीएससी के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आमंत्रित की थी। इस पद के लिए विनय कुमार के साथ 46 अन्य लोगों ने ऑनलाइन आवेदन जमा करने की कोशिश की लेकिन मांगी गई वांक्षित योग्यता भौतिक शास्त्र, रसायन व जीव विज्ञान में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होने के बजाय कृषि विषय में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होने के कारण आवेदन जमा करने में असमर्थ रहे।

दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं के शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने कृषि विज्ञान के तत्वों के साथ भौतिकी रसायन व जीव विज्ञान का अध्ययन किया है।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य शासन को 6 सप्ताह के भीतर नियम में संशोधन करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही पीएससी को नियम में संशोधन के बाद शुद्धि पत्र जारी कर पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए हैं। मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *