Chhattisgarh | कार स्टंट मामले पर हाईकोर्ट सख्त, कहा – कोर्ट की अनुमति के बिना जब्त गाड़ियां नहीं छूटेंगी

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Chhattisgarh | High Court strict on car stunt case, said – seized vehicles will not be released without court permission.

बिलासपुर, 20 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के मस्तूरी रोड पर कार चालकों द्वारा किए गए खतरनाक स्टंट मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मौजूदा कार्रवाई को नाकाफी करार देते हुए साफ कहा कि अब कोर्ट की अनुमति के बिना जब्त गाड़ियां छोड़ी नहीं जाएंगी।

हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि अब तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या-क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही मुख्य सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

जानिए पूरा मामला

दरअसल, ग्राम लावर स्थित एक फार्म हाउस में जन्मदिन मनाने जा रहे कुछ युवकों ने मस्तूरी रोड और नेशनल हाइवे-49 पर चलती कारों में खतरनाक स्टंटबाजी की थी। इस दौरान लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण न केवल राहगीरों की जान जोखिम में पड़ी, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई।

स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। 18 कारों को जब्त किया गया और कारों में मौजूद युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई।

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