Chhattisgarh: Giving cough syrup to children below two years of age is completely banned.
रायपुर, 6 अक्टूबर 2025। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देशभर में एक अहम एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी या सर्दी-जुकाम की सिरप नहीं दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी दवाएं छोटे बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं और गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकती हैं।
छत्तीसगढ़ में तुरंत एक्शन
एडवाइजरी के बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) और सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए हैं कि केंद्र सरकार की इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
स्वास्थ्य आयुक्त ने एक उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जिला अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि खांसी या सर्दी की दवाओं का उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाए।
डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न दें
विशेषज्ञों के अनुसार, छोटे बच्चों में खांसी-जुकाम जैसी सामान्य बीमारियाँ अक्सर बिना दवा के ठीक हो जाती हैं। इसलिए अभिभावकों को स्वयं से कोई दवा न देने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग आम जनता को जागरूक करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान भी शुरू करेगा।
दवा आपूर्ति प्रणाली पर सख्त निगरानी
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (CGMSC) ने स्पष्ट किया है कि जिन दो कंपनियों पर अन्य राज्यों में कार्रवाई हुई है, उनकी कोई भी दवा राज्य की सरकारी सप्लाई में शामिल नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में सरकारी आपूर्ति शृंखला पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है।
निरीक्षण अभियान तेज
केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेशभर में औषध निर्माण इकाइयों और निजी मेडिकल स्टोर्स पर निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है।
सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल सभी मेडिकल स्टोर्स की जांच करें और सुनिश्चित करें कि दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित सिरप की बिक्री या स्टॉकिंग न हो।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अभिभावकों से अपील की गई है कि वे डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई भी सिरप या दवा न दें।