Chhattisgarh | 14 मंत्रियों पर विवाद, हाईकोर्ट में संयुक्त सुनवाई

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Chhattisgarh | Dispute over 14 ministers, joint hearing in High Court


बिलासपुर, 9 सितंबर।
छत्तीसगढ़ सरकार में 14 मंत्रियों को शामिल करने के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर पहले से लंबित जनहित याचिका के साथ नई याचिका की भी एक साथ सुनवाई की जाएगी।

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने यह याचिका दायर कर 11 से 14 मंत्री बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। इससे पहले रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता बसुदेव चक्रवर्ती ने भी इसी मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल की थी।

मामले का मुख्य विवाद मंत्रियों की संख्या को लेकर है। संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के तहत, किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 विधायक हैं, इसलिए अधिकतम 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि 14वें मंत्री की नियुक्ति इस सीमा का उल्लंघन है।

वहीं भाजपा ने इसका बचाव करते हुए हरियाणा फॉर्मूले का हवाला दिया है और कहा कि व्यावहारिक दृष्टि से इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। हाईकोर्ट अब दोनों याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई करेगा और इसी आधार पर अगला फैसला होगा।

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