Chhattisgarh | निगम आयुक्त निलंबित, जानिए पूरा मामला

Chhattisgarh | Corporation commissioner suspended, know the whole matter
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर पालिक निगम, जगदलपुर के निगम आयुक्त निर्भय कुमार साहू (राप्रसे) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 मार्च 2025 को आदेश जारी कर कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता को निलंबन का कारण बताया है।
क्या हैं गंभीर आरोप?
निर्भय कुमार साहू पर आरोप है कि उन्होंने अमनपुर, रायपुर में प्रस्तावित इकॉनमिक कॉरिडोर के सड़क निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितताएं कीं। भू-अर्जन के दौरान निजी भूमि मालिकों को अवैध रूप से अधिक मुआवजा राशि का भुगतान किया गया, जिससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। साथ ही, उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर उचित निगरानी भी नहीं रखी।
निलंबन के दौरान क्या होंगे नियम?
निलंबन अवधि के दौरान साहू का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर में निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
जांच के आदेश, सख्त कार्रवाई संभव
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, राज्य शासन ने इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अगर जांच में साहू दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज
इस निलंबन से छत्तीसगढ़ प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।