Chhattisgarh | इंडियन गैस एजेंसी का सह संचालक गिरफ्तार, गैस चोरी मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा
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कवर्धा। एलपीजी के टैंकरनुमा कैप्सूल वाहन से गैस चोरी मामले में बोड़ला पुलिस ने पर्दाफाश किया। शहर के इंडियन गैस एजेंसी का सहसंचालक नवनीत गुप्ता को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।
बता दे कि एजेंसी की आड़ में आरोपी द्वारा संगठित होकर चोरी की गैस की सप्लाई की जा रही थी। पुलिस को हाईवे से होकर मध्यप्रदेश जाने वाले एलपीजी गैस वाहन में गैस की चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर पुलिस कप्तान डॉ. लाल उमेद सिंह ने बोड़ला थाना प्रभारी को टीम गठित कर हाईवे से गुजरने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए थे। 3 जनवरी को एक गैस टैंकर वाहन संदिग्ध हालत में बोड़ला से आगे खराब सड़क पर खड़ा था, जिसकी बोड़ला पुलिस ने जांच की तो चोरी का भांडा फूटा।
मामले में पुलिस ने पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया फिर जांच शुरू की। गिरफ्तार आरोपियों से एक नरेश इंडियन गैस एजेंसी कबीरधाम में डिलीवरी बाय का कार्य कर रहा था। पुलिस व जिला खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने एजेंसी के गोदाम और दस्तावेज की जांच की। जांच रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर इंडियन गैस एजेंसी कबीरधाम के सह संचालक कलेक्टर कालोनी निवासी नवनीत गुप्ता (31) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। आरोपी नवनीत अपनी एजेंसी में रखे खाली सिलिंडरों में चोरी की गैस रिफिलिंग कर बेच देते थे।
पूर्व में पकड़े गए आरोपी –
1. नरेश कुमार (30), रंजितपुरा थाना बज्जाू जिला बीकानेर राजस्थान
2. बिनाराम (27), हाड़िया थाना ओसियान जिला जोधपुर राजस्थान
3. मनोज विश्नोई (22) नगरासर थाना बज्जाू जिला बीकानेर राजस्थान। वर्तमान निवास लालपुर रोड कवर्धा आदि पकड़े गए थे।
क्या है पूरा मामला ? –
बोड़ला पुलिस ने 3 जनवरी को घटना स्थल का सर्च करने पर दो चार चक्का वाहन, 72 नग खाली सिलिंडर, आठ नग भरे सिलिंडर, नोजल पाइप तीन नग, गैस रेम्युलेटर, टार्च, मोबाइल एवं अन्य सामग्री बरामद की थी। बरामद समान में एक कैप्सूलनुमा ट्रक खाली व भरा हुआ मिला था। सिलिंडर, पिकअप वाहन व एक मारुति आर्टिका कार को घटना स्थल से जब्त किया गया। पूछताछ पर आरोपितों ने बताया कि संगठित गिरोह बनाकर अंतर्राज्यीय स्तर पर कवर्धा से मंडला नेशनल हाईवे में गैस ट्रक ड्रायवर से सांठगांठ कर अवैध रूप से सिलिंडर को रिफिल कर बड़े शहरों में सिलिंडर को विभिन्न स्थानो पर अधिक दर पर खपाना बताया गया था। इस मामले में बोड़ला थाना में अपराध दर्ज किया गया है।