Chhattisgarh | मुख्यमंत्री का पत्रकारों के हित में बड़ा निर्णय, छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 के प्रारूप का अनुमोदन
1 min readChhattisgarh | Chief Minister’s big decision in the interest of journalists, approval of the draft of Chhattisgarh Media Personnel Security Bill-2023
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्री परिषद की बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक का अनुमोदन किये जाने पर पूरे प्रदेश के पत्रकारों की तरफ से रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामु आम्बेडारे ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ विचार कर मीडिया कर्मियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सुरक्षा कानून लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे मीडिया के साथी अधिक उत्साह के साथ जनहित में अपना कर्तव्य निभा सकेंगे।
दामु आम्बेडारे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने हेतु कमेटी बनाई। सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार कराया और अब कैबिनेट की बैठक में प्राथमिकता के साथ उसका अनुमोदन कर छत्तीसगढ़ के मीडिया कर्मियों की वर्षों पुरानी मांग पूर्ण कर दी है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकार कल्याण की हर मांग पर बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने पत्रकारो के हित में अधिमान्यता का दायरा बढ़ाने के साथ ही, नियमों में सरलता लाकर मीडिया कर्मियों के प्रति सदाशयता दिखाई है। मुख्यमंत्री ने पत्रकार सम्मान निधि 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह की है। इसके साथ ही बजट में पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना के शुरू किए जाने का प्रावधान किया है जिसके लिए 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।