Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ स्थानांतरण नीति 2025 जारी, शिक्षकों को रखा बाहर

Chhattisgarh | Chhattisgarh Transfer Policy 2025 released, teachers kept out
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025 के लिए नई स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। 4 जून को मंत्रिमंडल की बैठक में ट्रांसफर बैन हटाने के निर्णय के बाद अब यह नीति 14 जून से 25 जून 2025 तक प्रभावशील रहेगी। इस दौरान राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण की प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए दिशा-निर्देश विस्तार से जारी किए गए हैं।
शिक्षकों का स्थानांतरण फिलहाल स्थगित
स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकीय पदों पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी होने के कारण फिलहाल इनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा निगम-मंडल, आयोग और स्वायत्त संस्थाओं पर भी यह नीति लागू नहीं होगी।
स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन 6 जून से
नीति के अनुसार, स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन 6 जून से 13 जून तक संबंधित विभागों में लिए जाएंगे। राज्य स्तर पर 15% तक अधिकारियों का और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 5% तक कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा। परस्पर सहमति से, स्वयं के व्यय पर किए गए ट्रांसफरों को इस सीमा में नहीं जोड़ा जाएगा।
ट्रांसफर प्रक्रिया होगी पारदर्शी और नियमानुसार
स्थानांतरण के लिए विभागीय मंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा, लेकिन प्रस्ताव विभागाध्यक्ष द्वारा सीधे मंत्री को नहीं भेजे जाएंगे। सभी प्रस्ताव शासन के सचिव के माध्यम से तय प्रक्रिया से भेजे जाएंगे।
संवेदनशील जिलों में पद रिक्त नहीं छोड़ने का निर्देश
सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे संवेदनशील जिलों में कम से कम दो-तिहाई पदों पर नियुक्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, अनुसूचित क्षेत्रों से गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में ट्रांसफर के लिए एवजीदार की व्यवस्था अनिवार्य की गई है।
स्थानांतरण आदेशों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त
14 जून से ट्रांसफर आदेश जारी होंगे और 5 जुलाई तक कार्यमुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि स्थानांतरण के बाद कार्यभार नहीं ग्रहण करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन की भी व्यवस्था
यदि कोई शासकीय सेवक अपने स्थानांतरण से असहमत है, तो वह केवल स्थानांतरण नीति के उल्लंघन पर आधारित अभ्यावेदन 15 दिनों के भीतर वरिष्ठ सचिवों की समिति को प्रस्तुत कर सकेगा। समिति इस पर विचार कर अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजेगी।
25 जून के बाद ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबंध
25 जून के बाद सामान्य रूप से सभी ट्रांसफरों पर रोक रहेगी। केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में मुख्यमंत्री की अनुमति से ही स्थानांतरण संभव होगा। विभागों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आदेश पहले से जारी ट्रांसफर नीति के विरोध में न हो।
समाप्त किए गए सभी संलग्नीकरण
5 जून 2025 से पहले के सभी संलग्नीकरण समाप्त माने जाएंगे। भविष्य में किसी भी संलग्नीकरण के लिए विभागाध्यक्ष या भारसाधक सचिव से अनुमति आवश्यक होगी।