Chhattisgarh | चैतन्य बघेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

Chhattisgarh | Chaitanya Baghel in 14-day judicial custody
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी के बीच बड़ा अपडेट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को विशेष PMLA कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था और शुरुआती 5 दिन की एजेंसी कस्टडी पर पूछताछ की गई। सोमवार को कस्टडी अवधि पूरी होने पर उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ न्यायिक हिरासत का आदेश जारी हुआ।
बचाव पक्ष का आरोप –
चैतन्य की ओर से वकील फैजल रिज़वी ने अदालत में कहा कि ईडी ने “तथ्य छिपाए”, “असत्य दस्तावेज पेश किए” और धारा 50 की प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्रवाई की। उन्होंने सुनवाई का पर्याप्त अवसर न दिए जाने पर भी आपत्ति जताई।
ईडी के आरोप (प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार) –
चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से ₹16.70 करोड़ अवैध कमाई की।
यह पैसा नकद भुगतान, फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीद दिखाकर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाया गया।
ईडी का कहना है कि शराब कारोबारी लक्ष्मी नारायण (पप्पू) बंसल ने EOW को दिए बयान में दावा किया कि उसने चैतन्य के साथ मिलकर ₹1000 करोड़ से अधिक की घोटाले की रकम हैंडल की।
यह कैश कथित तौर पर अनवर ढेबर → दीपेन चावड़ा → राम गोपाल अग्रवाल चैन से गया।
आरोप: चैतन्य के कहने पर इस रकम में से ₹100 करोड़ नकद केके श्रीवास्तव को दिया गया।
पप्पू बंसल ने 3 महीनों में ₹136 करोड़ मिलने की बात मानी, और अनवर ढेबर–नीतेश पुरोहित की चैट्स का हवाला दिया गया।
ईडी और पुलिस जांच में आरोप है कि 2019–2022 के बीच छत्तीसगढ़ में ₹2000 करोड़+ का शराब घोटाला चला, उस दौरान राज्य में कांग्रेस सरकार थी। एजेंसी का दावा बड़े नेताओं व अधिकारियों की संलिप्तता रही। मामले में कांग्रेस सरकार के दौरान आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा फिलहाल जेल में हैं।