Chhattisgarh | Central Assessment Board approves revised guideline rates for 11 districts
रायपुर। छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा 11 जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।
राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम, जशपुर, मुंगेली, कांकेर, कोण्डागांव, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों पर विचार हेतु महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलों से प्राप्त गाइडलाइन दरों का परीक्षण कर व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत प्रस्तावों
को अनुमोदित किया गया।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें उपरोक्त सभी 11 जिलों में दिनांक 18 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। इससे भूमि एवं संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, वास्तविक बाजार मूल्यों के अनुरूप मूल्यांकन तथा नागरिकों को सुविधा सुनिश्चित होगी।
आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी जिला मूल्यांकन समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात शीघ्र जारी की जाएंगी।
