छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग | कंटेनमेंट जोन के बाहर कार्यक्रमों या आयोजनों की मिली अनुमति, नियम व शर्तों का करना होगा पालन, उलंघन पर होगी कार्यवाही, यहां ध्यान से पढ़ें आदेश
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कार्यक्रमों या आयोजनों के लिए अनुमति देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने मंगलवार को पत्र भेजा है। उन्होंने गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी एसओपी का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में समस्त विभागों के सचिव, संभागायुक्त,कलेक्टरों, विभागाध्यक्षों को सामाजिक,अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों या आयोजनों के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) संलग्न पत्र भेजा है। एसओपी के मुताबिक कार्यक्रम, सभा का आयोजन खुली स्थल में किए जाने पर जिला प्रशासन या सक्षम प्राधिकारी की ओर से मैदान, सभा स्थल के क्षेत्रफल भौगोलिक स्थिति और आकार को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त संख्या में लोगों की उपस्थिति की अनुमति शर्तों के अधीन प्रदान की जा सकेगी।
किसी बंद जगह में उपरोक्त गतिविधियों को आयोजित करने की अनुमति अधिकतम 200 व्यक्तियों के लिए दी जा सकेगी इसके लिए शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। कार्यक्रमों में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। सार्वजनिक कार्यक्रम में आने वाले व्यक्तियों में कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान यदि कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे सर्दी खांसी बुखार भी पाए जाते हैं तो उनको कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम, सभा स्थल अनेक स्थानों पर पान गुटखा इत्यादि खाना और थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। जुलूस रैली के दौरान अथवा आयोजन स्थल पर फिजिकल डिस्टेंस,सोशल डिस्टेंस के दिशा निर्देशों का पालन तय करने की जिम्मेदारी आयोजकों की आयोजन कर्ताओं की होगी। रैली,विसर्जन जुलूस में तय सीमा से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित आयोजक के विरुद्ध विधि के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एसओपी के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, आयोजक,आयोजनकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से आवश्यकता होने पर अन्य अतिरिक्त शर्तें लगाई जा सकेगी।