Chhattisgarh | बोर्ड अधिकार शशिकांत द्विवेदी के हवाले

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Chhattisgarh | Board authority handed over to Shashikant Dwivedi

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग अब शशिकांत द्विवेदी करेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर यह फैसला लिया गया है।

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के तहत गठित छानबीन समिति की बैठक 3 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शशिकांत द्विवेदी को प्राधिकृत किए जाने की अनुशंसा की गई।

छानबीन समिति की इस अनुशंसा को स्वीकार करते हुए शासन ने धारा 49(8) के तहत आगामी आदेश तक शशिकांत द्विवेदी को बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

यह आदेश 3 फरवरी 2026 को संबंधित प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालयीन मुहर के साथ जारी किया गया है। आदेश के बाद अब सहकारी विपणन संघ के प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय शशिकांत द्विवेदी के माध्यम से लिए जाएंगे।

 

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