Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बड़ी सौगात, एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण की मंजूरी, FAR बढ़ाकर 7.0 तक

Chhattisgarh | Big gift to industries in Chhattisgarh, approval for double construction on the same plot, FAR increased to 7.0
रायपुर, 25 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योगों और व्यापारिक विकास को गति देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में बड़ा संशोधन किया है। इस बदलाव के बाद अब एक ही भूखंड पर उद्योग दोगुना निर्माण कर सकेंगे, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
सरकार द्वारा 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित इस संशोधन के तहत फ्लैटेड इंडस्ट्रीज के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। इससे विशेषकर MSME और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक कार्यक्षेत्र मिलेगा।
औद्योगिक भूखंडों के लिए ग्राउंड कवरेज को 60% से बढ़ाकर 70% किया गया है और सेटबैक की शर्तों में ढील दी गई है, जिससे भूमि का अधिकतम उपयोग संभव होगा।
विकास प्राधिकरण और नगर पालिका क्षेत्रों में 5 एकड़ या अधिक भूखंडों के लिए FAR 5.0 निर्धारित की गई है, बशर्ते कि 100 मीटर चौड़ी सड़क से इनकी पहुंच हो। यदि ऐसे भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) क्षेत्र में आते हैं, तो अतिरिक्त 2.0 FAR की अनुमति भी मिलेगी, जिससे कुल FAR 7.0 तक हो सकेगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि “इस नीति परिवर्तन से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक ढांचा आधुनिक बनेगा, निवेशकों को आकर्षण मिलेगा और प्रदेश की आर्थिक रफ्तार को नई दिशा मिलेगी।”
नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा तैयार इस संशोधन को उद्योग हितैषी नीति माना जा रहा है, जिससे व्यापार जगत में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है।