Chhattisgarh | अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Chhattisgarh | Anwar Dhebar and Arvind Singh got bail from Supreme Court
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका के आधार पर दर्ज ECIR के तहत अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अरविंद सिंह की भी भूमिका को लेकर जांच चल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इस जांच में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है और अब तक कोई ठोस निष्कर्ष या प्रगति नहीं दिखी है।
कोर्ट ने इन दलीलों को संज्ञान में लेते हुए दोनों आरोपियों को जमानत प्रदान करने का आदेश सुनाया। अदालत ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी को कानून के अनुसार अपनी प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, लेकिन आरोपी अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रह सकते।