Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 12 मास्टरस्ट्रोक … स्टार्टअप, रोज़गार, और कानून में बड़े बदलाव!

Chhattisgarh | 12 masterstrokes of Chhattisgarh Cabinet… Big changes in startup, employment and law!
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले प्रशासनिक सुधार, युवाओं को स्टार्टअप में प्रोत्साहन, शहरी नियोजन, भूमि व्यवस्था, और वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
1. राज्य पुलिस सेवा में 30 नए पद
2005 से 2009 बैच के अफसरों को वरिष्ठ प्रवर वेतनमान देने के लिए 30 नए सांख्येतर पदों का निर्माण।
2. वंचित वर्गों के लिए IIT के साथ संयुक्त उद्यम
PanIIT Foundation के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर आदिवासी, महिला और ट्रांसजेंडर वर्ग को कौशल विकास, विदेशी भाषा व इंटरनेशनल रोजगार की सुविधा।
3. पुराने वाहनों पर सख्ती और नियम संशोधन
सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन का निर्णय।
4. Fancy नंबर को नए वाहन में इस्तेमाल की छूट
पुराने वाहनों के फैंसी नंबर को नए वाहन में स्थानांतरित करने की अनुमति, निर्धारित शुल्क पर।
5. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी।
6. छात्र स्टार्टअप नीति को मंजूरी
50 हजार छात्रों, 500 प्रोटोटाइप और 150 स्टार्टअप्स को समर्थन देने की योजना। बौद्धिक संपदा और नवाचार केंद्रों पर विशेष ध्यान।
7. कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन
2025 के संशोधन विधेयक को कैबिनेट की स्वीकृति।
8. छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर में योजनाबद्ध विकास के लिए NCR मॉडल पर आधारित नया प्राधिकरण।
9. माल और सेवा कर अधिनियम संशोधन
CG GST (संशोधन) विधेयक, 2025 को केंद्र के वित्त अधिनियम के अनुरूप करने का प्रस्ताव।
10. बकाया कर समाधान योजना को संशोधन मंजूरी
छोटे व्यापारियों को राहत और न्यायालयों में लंबित कर मामलों के शीघ्र समाधान के लिए नई व्यवस्था।
11. भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पास
नामांतरण, नक्शा, प्लॉटिंग और जियो-रेफरेंसिंग से जुड़े मामलों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम।
12. पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में बदलाव का प्रस्ताव मंजूर।