CG Night Curfew Breaking | जिले में स्कूल बंद, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू
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दुर्ग। दुर्ग कलेक्टर की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। दुर्ग जिले में अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं कल से स्कूल बंद हो जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मै डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दुर्ग निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :
दुर्ग जिला अंतर्गत रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया जाता है, परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत नियमित समय अनुसार संचालित रहेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईटम, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11.00 बजे तक संचालित होंगे। फूड की होम डिलीवरी 11.00 बजे तक किया जा सकेगा।
नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11.00 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे।
दुर्ग जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली जुलूस, सार्वाजनिक / सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अन्त्येष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम खेलकूद, मेला- मंडाई अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 564/ स.सा.प्र.वि. / 2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना / जोन कार्यालय / नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।
दुर्ग जिला अंतर्गत समस्त स्कूल अंगनबाडी केन्द्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेगें। वेक्सीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया सकता है। कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है।
सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03. 2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार / नायब तहसीलदार / नगर निगम / थाना अधिकृत होंगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
दुर्ग जिले अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।
दुर्ग रेल्वे स्टेशन, अंतराज्यीय बस स्टैण्ड पर राज्य के बारह से आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा, अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैंपलिंग / टेस्टिंग की जावेगी एवं रिपोर्ट आने पर संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्वारंटाईन रहना पडेगा।
यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाँसी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नही होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड- 19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमतिप्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
समस्त विभाग यह सुनिश्चित करे कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें, अत्याधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अथवा वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करें।
समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहको को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान / संस्थान में विक्रय हेतु मास्क / सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होोग ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय / वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं / सेवाओं का विक्रय किया जावे। उल्लंघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करे।
निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट में अपडेट करेंगे।
दुर्ग जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध (क्वारंटीन) एवं ईलाज से संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 एवं •आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों मे इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
आज दिनांक 06 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।