February 23, 2025

The News Wave

सच से सरोकार

Cg News | आईजी जीपी सिंह की अंतरिम राहत की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, लगातार बढ़ रही मुश्किलें

Spread the love

 

बिलासपुर। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने और आय से अधिक संपत्ति रचने के मामले में निलंबत हुए आईजी जीपी सिंह की अंतरिम राहत की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद जीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में अंतरिम राहत की मांग करते हुए यह दावा किया था कि उनके ऊपर धारा 17(क) सामान्य प्रशासन विभाग और केंद्रीय कार्मिक विभाग से अनुमति लिए बगैर ही दर्ज कर ली गई।

हाईकोर्ट में इस याचिका पर जस्टिस रजनी दुबे ने शुक्रवार को अपना फैसला दिया और उन्होंने याचिका खारिज कर दी। साथ सरकार से इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

PS जीपी सिंह ने अपने अधिवक्ता आशुतोष पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में नई याचिका पेश की है। उन्होंने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने केस को चुनौती देते हुए कहा है कि FIR से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ऐसे में आपराधिक प्रकरण निरस्त किया जाना चाहिए। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि धारा 17 (क) के तहत FIR से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। इसी तरह केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी अनुमति लेनी थी, पर ऐसा नहीं किया गया।

उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत केंद्रीय कार्मिक विभाग व गृह मंत्रालय से जानकारी ली, तब पता चला कि कार्रवाई करने के पहले प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। लिहाजा, याचिका में FIR को निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर मामले की सुनवाई होने तक FIR पर स्टे देने की मांग की गई। इस मामले पर 17 नवंबर को हुई इस सुनवाई के बाद जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *