CG Guidelines For Festival | बाजार में बिकेंगे सिर्फ हरित पटाखे, गाइडलाइन जारी …
1 min readCG Guidelines For Festival | Only green crackers will be sold in the market, guidelines issued…
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण विभाग ने इस वर्ष भी पटाखे को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। इस वर्ष भी सिर्फ हरित पटाखे ही बाजारों में बिकेंगे। इसके साथ ही दीपावली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए है।
इन त्योहारों में सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़ सकेंगे। जारी गाइडलाइन के अनुसार, दीपावली पर रात्रि 8ः00 से 10ः00 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। छठ पूजा में शाम 6 से रात 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और नए साल और क्रिसमस पर मात्र 35 मिनट के लिए पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। इस संबंध में विभाग ने सभी एसपी और कलेक्टर को पत्र लिखा है।
इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा जिले में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।
इन पटाखों पर प्रतिबंध –
कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी।
केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिये बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो।
सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।
पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं. जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम्, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है।
ऑनलाईन अर्थात् ई-व्यापारिक वेबसाईटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा।