Cg Breaking | राज्य सरकार ने श्रम पदाधिकारी को किया निलंबित
1 min readCg Breaking | The state government suspended the labor officer
कबीरधाम। कवर्धा के श्रम पदाधिकारी शोएब कॉजी को निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध कवर्धा के कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन भेजा था। इसमें बताया गया था कि वे शासन की योजनाओं में लेन देन करने, लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने व ठेकेदारों को उनकी प्रतिभूति राशि वापस नहीं करने के मामले में दोषी है। कलेक्टर के प्रतिवेदन पर राज्य शासन के श्रम विभाग के अवर सचिव राकेश साहू ने उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित करने के भी आदेश जारी किए हैं।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार शोएब कॉजी, श्रम पदाधिकारी, कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला कबीरधाम के संबंध में कार्यालय कलेक्टर जिला कबीरधाम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार ‘ठेकेदारों को प्रतिभूति राशि वापस नहीं करने, लाइसेंस नवीनीकरण नहीं किए जाने एवं शासन की योजनाओं में अनुचित तरीके से लेन-देन किए जाने हेतु’ संबंधित अधिकारी को दोषी पाया गया। देखें आदेश…
आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-(तीन) का उल्लंघन करने के फलस्वरूप शोएब कॉजी, श्रम पदाधिकारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित किया है। शोएब काजी, श्रम पदाधिकारी के निलंबन फलस्वरूप इनका मुख्यालय श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में अपचारी अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।