Cg Breaking | गोमपाड़ में 16 आदिवासियों के मारे जाने के मामले की जांच को SC ने किया खारिज
1 min readSC rejects probe into killing of 16 tribals in Gompad
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के गोमपाड़ में 16 आदिवासियों के मारे जाने के मामले की जांच की मांग को ख़ारिज कर दी है।
वही जस्टिस एएम खानविलकर और जे बी पारदीवाला की पीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार को चार सप्ताह की मोहलत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में झूठा आरोप लगाने संबंधी केंद्र सरकार की दलील पर कहा कि वे आईपीसी की धारा 211 के तहत कार्रवाई करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार पर छोड़ते हैं।
अदालत ने कहा कि इस मामले में केवल झूठा आरोप लगाने का ही नहीं, बल्कि आपराधिक साज़िश रचने पर भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में अंतर-राज्यीय प्रभाव हो सकते हैं। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की मांग करते हुए अदालत से इसे स्पष्ट करने का अनुरोध किया। अदालत ने उनका अनुरोध मान लिया है।