November 5, 2024

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Cg Breaking | शराबियों के लिए नया नियम, सरकार ने जारी किया आदेश, सभी प्रकार का मदिरा मिलाकर आप रख पाएंगे बस इतना

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रायपुर । छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी ख़बर है, अब शराबी अपने पास 5 लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख पाएंगे।

बता दे कि यह नियम प्रदेश में होली के बाद 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार के शराब को मिलाकर 5 लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। ये नियम पहले की तुलना में काफी ज्यादा सख्त है। अगामी 1 अप्रैल 2021 से शराब की ये नई गाईडलाइन प्रभावी होगी।

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