Cg Breaking | आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज
1 min readCg Breaking | IAS Ranu Sahu’s bail plea rejected
रायपुर। निलंबित आइएएस रानू साहु की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें शुक्रवार 4 अगस्त को हुई सुनवाई में कोयला घोटाले की आरोपित निलंबित आइएएस रानू साहू की 18 अगस्त तक न्यायिक रिमांड बढ़ गई है। इसके अलावा आज शनिवार को कोल घोटाले मामले के अन्य आरोपितों की न्यायिक रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेशी हुई। इसमें सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल सहित अन्य को कोर्ट में पेश किया गया। इन सभी की 23 अगस्त तक न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कोल कंपनियों को नोटिस जारी करने के लिए ईडी को कोर्ट ने पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनील अग्रवाल की दो और सूर्यकांत तिवारी की एक कंपनी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
बता दें विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में रानू साहू की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज शनिवार को सुनवाई हुई। इससे पहले शुक्रवार को निलंबित आइएएस रानू साहू की 10 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। जिसके बाद फिर से न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। शुक्रवार को कोर्ट का समय खत्म होने के कारण ईडी के वकील ने अपना पक्ष नहीं रख पाए थे। जिसके बाद पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि कोयला घोटाले में जेल जाने के बाद राज्य शासन ने आइएएस रानू साहू को निलंबित कर दिया है। कोयला घोटाले में समीर बिश्नोई के बाद रानू साहू दूसरी आइएएस हैं, जिन्हें निलंबित किया गया है। रिमांड के दौरान ईडी के अधिकारी रानू साहू से मिली डायरी, मोबाइल चैट के बारे में पूछताछ कर चुके है। कोल के अवैध परिवहन मामले में अब तक चार अफसरों सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।