Cg Breaking | पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
1 min readCG Breaking | Anticipatory bail plea of former Advocate General Satish Chandra Verma rejected
रायपुर। नान घोटाला मामले में ACB EOW द्वारा दर्ज नई FIR मामले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को बड़ा झटका लगा है। रायपुर की ACB कोर्ट में उनके द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश निधि शर्मा द्वारा की गई। पूर्व महाधिवक्ता ने यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी के माध्यम से लगाई थी।
बता दें कि, आज बुधवार के दिन लंबी बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था जिसे अभी जारी किया गया है। उनके वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने बताया कि वह अब एसीबी कोर्ट के इस फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम (पीडीएस) घोटाले में आरोपी दो वरिष्ठ नौकरशाह अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला ” अक्टूबर 2019 में शुक्ला को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संपर्क में थे”। ईडी ने दावा किया था कि तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा दोनों और न्यायाधीश के बीच संपर्क बनाए हुए थे। ED ने अदालत में कहा था कि, तीनों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने पर्याप्त सबूत है। इसी के बाद अब ACB EOW ने तीनों के खिलाफ नई FIR दर्ज की है।