Cg Breaking | Amit Baghel gets major relief from High Court in hate speech case
बिलासपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को कथित हेट स्पीच मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ दायर याचिका को अदालत ने खारिज करते हुए साफ कहा कि जब आपराधिक जांच पहले से जारी है, तब अदालत न तो हस्तक्षेप कर सकती है और न ही आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दे सकती है।
गिरफ्तारी की मांग पर कोर्ट ने लगाया रोक –
याचिकाकर्ता ने बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, पुलिस जांच की निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की कि जांच की मॉनिटरिंग या किसी वरिष्ठ अधिकारी को जांच सौंपना “क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का माइक्रो मैनेजमेंट” होगा, जो अदालत के विवेकाधिकार से बाहर है।
रायपुर निवासी ने लगाया भड़काऊ भाषण का आरोप –
रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बताया कि बघेल लगातार सिंधी, जैन और अग्रवाल समाज के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के बावजूद सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है।
सरकार ने दी सफाई –
राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने कहा कि दर्ज FIR पर पुलिस जांच पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जारी है और निष्क्रियता के आरोप निराधार हैं।
कोर्ट ने कहा –
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज होने और जांच आगे बढ़ने की स्थिति में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।
