Cg Big News | नही मिली हाईकोर्ट से भी IPS जीपी सिंह को राहत, सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित
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बिलासपुर। हाईकोर्ट में मंगलवार को 2 घंटो तक बहस चली और
आय से अधिक संपत्ति व राजद्रोह मामले में फंसे निलंबित ADG जीपी सिंह की मुश्किलें वैसी की वैसी ही हैं। अधिवक्ता आशुतोष पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई।
बता दे कि IPS जीपी सिंह ने कोर्ट में नई याचिका पेश करते हुए आपराधिक प्रकरण निरस्त करने की मांग की थी, जिसमें कहा गया कि FIR से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में हुई। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। इस केस में जीपी सिंह ने एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दूसरी बार याचिका लगाई थी, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत की मांग की गई थी। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का है केस –
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह और अन्य मामलों में एसीबी ने FIR दर्ज किया था। इसके अलावा भिलाई के एक व्यापारी ने अपराध दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि साल 2016 में जीपी सिंह ने उसे झूठे केस में फंसाने का भय दिखाकर 20 लाख की उगाही की थी। इस एफआईआर की कार्यवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर जीपी सिंह दोबारा हाईकोर्ट की शरण मे आये हैं।
सुप्रीम कोर्ट से भी जीपी सिंह को नहीं मिली थी राहत –
इससे पहले ही उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह का केस रायपुर पुलिस ने दर्ज कर रखा है। जीपी सिंह ने इस मामले को भी लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में और राजद्रोह के मामले में उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां से भी राहत नही मिल पाई थी। फिर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे। मामले में हुई आज सुनवाई में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है।