Cg Big Breaking | प्रदेश में नई बिजली दरों की घोषणा, 1 अगस्त से लागू हो गया है नियम, जनता को नया झटका

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रायपुर। विद्युत नियामक आयोग द्वारा कल 1 अगस्त से नई दरें लागू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने घोषणा की हैं।

बता दे कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयोग ने औसत दर 6.41 निर्धारित की है। पिछले साल ये दर 5.93 प्रति यूनिट थी, जो पिछले साल की तुलना में 48 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा है।

आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने पत्रकारो को बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयोग ने औसत दर 6.41 निर्धारित की है, पिछले साल ये दर 5.93 प्रति यूनिट थी, जो पिछले साल की तुलना में 48 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा है। किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के लिए पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा है।

किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 100 वॉट तक लाइट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी है। वहीं, गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार वर्तमान में प्रभावशील 10 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया है।

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