Breaking News | राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द ! केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
1 min readRajiv Gandhi Foundation’s license canceled! big decision of central government
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े एक गैर-सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस ट्रस्ट पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप लगा है। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा गठित एक मंत्रालयी समिति द्वारा की गई जांच के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।
आरजीएफ की अध्यक्ष है सोनिया गांधी –
अधिकारी ने कहा कि एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने की सूचना आरजीएफ के पदाधिकारियों को भेजी गई है। आरजीएफ ने इस मामले में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आरजीएफ की अध्यक्ष हैं। वहीं अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और संसद सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल हैं।
साल 1991 में हुई थी स्थापना –
आपको बता दे कि RGF की स्थापना साल 1991 में हुई थी। इस ट्रस्ट ने 1991 से 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों, विकलांगता सहायता आदि सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया। 2010 में फाउंडेशन ने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।
ट्रस्ट पर नियमें के उल्लंघन के आरोप –
जुलाई 2020 में जांच के दायरे में आई, जब एमएचए ने गांधी परिवार की राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ), राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारी की अध्यक्षता में एक मंत्रालयी समिति का गठन किया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट] मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और FCRA के संभावित उल्लंघन किया है।