November 24, 2024

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Breaking News | श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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Breaking News | Big decision of High Court in Shri Krishna Janmasthan-Shahi Idgah dispute case

इलाहाबाद। श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने विवादित स्थान का सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। इसके लिए कोर्ट कमिश्नर को भी नियुक्त किया जाएगा।

बता दें श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण वाली याचिका को चार माह में तय करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला अदालत को मंदिर पक्ष की अर्जी को चार माह में तय करने का दिया निर्देश है। मंदिर पक्ष की तरफ से जिला अदालत में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वीडियो ग्राफी की मांग की गई थी। जिला अदालत में याचिका लंबे समय से पेंडिंग होने के चलते हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।

गौरतलब है नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को मंदिर ट्रस्ट की बताते हुए उस जमीन पर बनी ईदगाह को अतिक्रमण बताया है।

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