BREAKING | PSC मेंस की परीक्षा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, 18 अक्टूबर को होने वाले थे EXAM, जानें वजह
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बिलासपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 8 अक्टूबर को आयोजित पीएससी मेंस की परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। आगामी 18 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।
कोर्ट ने कहा है कि मामला अदालत में है इसलिए अगले आदेश तक रोक लगी रहेगी। 2020 के प्री में पूछे गए 8 प्रश्नों को लेकर 24 प्रतिभागियों ने याचिका लगाई है। पीएससी ने मॉडल आंसर के उत्तरों को संशोधित मॉडल आंसर में गलत बताया था। परीक्षा को लेकर न्यायालय में दायर याचिकाओं की सुनवाई जारी रहने की वजह से याचिकाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल खंडपीठ ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई है। फरवरी में राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा ली थी, जिसके बाद जून महीने में परिणाम जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इसके बाद याचिका लगाई थी। मामले में याचिकाकर्ता उदयन दुबे, राकेश यादव, ज्योति सोनी व अन्य ने अधिवक्ता पी आचार्य, रोहित शर्मा, अरिजीत तिवारी, टीके झा, सुशोभित मिश्रा, पीके तिवारी, कौशल यादव व अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका लगाई थी। बता दें छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेंस एग्जाम 2019 की तारीखों का ऐलान किया था। 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ये परीक्षाएं होनी थी, जिसके लिए राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों को तैयारियां की जा रही थी। पीएससी मेंस एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होना था। 18 अक्टूबर को पहला, 19 अक्टूबर को दूसरा, 20 अक्टूबर को तीसरा और 21 अक्टूबर को चौथा पेपर होना था।