Big_Breaking : यात्री बस संचालन की मिली अनुमति, शासन ने जारी किया आदेश, ये रहें नियम व शर्त
1 min read
रायपुर । कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण को देखते हुए परिवहन मुख्यालय के पूर्व जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन के संचालन को स्थगित रखा गया है। आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर और अंतर जिला आवागमन के लिए यात्री बसों को तत्काल प्रभाव से राज्य में संचालन की अनुमति दी जाती है। यात्री बस के परिचालन के लिए इन इन SOP का पालन किया जाना है, जिसके अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र मैं दर्शित समय चक्र और फेरे के अनुसार यात्री बसों के संचालन की अनुमति होगी। प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित स्टॉपेज पर गाड़ियों का ठहराव होगा। यात्रा के दौरान बसों के चालक परिचालक और सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क पहनना होगा।
बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग अनुसार और तिथि वार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करेंगे यात्रियों को यात्रा के दौरान ही पास प्राप्त किए जाने की बाध्यता नहीं रहेगी। बस में यात्रा करने वाले यात्री गण किस जिले से किस गंतव्य तक यात्रा कर रहे हैं नामजद सूची बनाकर रखेंगे जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कांटेक्ट रेसिंग हेतु उपलब्ध कराएंगे।
बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग अनुसार और तिथि वार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करेंगे यात्रियों को यात्रा के दौरान ही पास प्राप्त किए जाने की बाध्यता नहीं रहेगी बस में यात्रा करने वाले यात्री गण किस जिले से किस गंतव्य तक यात्रा कर रहे हैं नामजद सूची बनाकर रखेंगे जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कांटेक्ट रेसिंग हेतु उपलब्ध कराएंगे।