BIG NEWS : बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का गाइडलाइन जारी, 8 जून से खुलेंगे मंदिर-मस्जिद, इन नियमों का करना होगा पालन
1 min read
नई दिल्ली । देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए गाइडलाइन्स जारी की हैं। आठ जून से अनलॉक वन के तहत धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला किया गया है।
धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी और अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाएगा। धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं। वहीं सामूहिक प्रार्थना से भी बचना होगा। इस दौरान बहुत अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं।
प्रसाद वितरण और गंगा जल के छिड़काव जैसी चीजों को अनुमति नहीं मिलेगी। धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने पर पाबंदी, मंदिर-मस्जिदों और गिरिजाघरों में प्रवेश के लिए लगी लाइन में लोगों के बीच कम से कम छह फुट की भौतिक दूरी रखी जाएगी।
बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए गाइडलाइन्स
अति जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा।
65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने को सलाह।