November 23, 2024

The News Wave

सच से सरोकार

बड़ी ख़बर | लव जिहाद पर इस राज्य में होगा कड़ा कानून, जानें क्या-क्या होंगे नियम, एक महीने पहले देनी होगी जानकारी

1 min read
Spread the love

 

भोपाल । एमपी में धर्मांतरण रोकने के लिए शिवराज सरकार अब कानून लाने जा रही है। इसकी घोषणा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर दी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 हम विधानसभा के इसी सत्र में पेश करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं, उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।

एक महीने पहले देनी होगी जानकारी

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती हैं। ऐसे मामलों पर उन्होंने कहा कि कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा। वहीं, बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ख़बर | लव जिहाद पर इस राज्य में होगा कड़ा कानून, जानें क्या-क्या होंगे नियम, एक महीने पहले देनी होगी जानकारी

भोपाल । एमपी में धर्मांतरण रोकने के लिए शिवराज सरकार अब कानून लाने जा रही है। इसकी घोषणा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर दी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 हम विधानसभा के इसी सत्र में पेश करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं, उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।

एक महीने पहले देनी होगी जानकारी

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती हैं। ऐसे मामलों पर उन्होंने कहा कि कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा। वहीं, बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *