BIG NEWS : 8 जून से को नही खुलेंगे शॉपिंग मॉल, केवल इन जगहों को खोलने की अनुमति, देखें राज्य सरकार का आदेश..
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में कल से शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। 8 जून से सार्वजनिक पार्क और उद्यान खुलेंगे। स्टेडियम और स्पोर्टिंग काम्पलेक्स में केवल बाहरी खेल गतिविधियों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं को ही अनुमति होगी।
आपको बता दें की 8 जून से कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर सार्वजनिक पार्कों, शहर के बाहर क्लबों, धार्मिक एवं पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति जारी की गई है। इसी प्रकार होटल रेस्टोरेंट को कुछ बंदिशों के साथ अनुमति दी गई है।
सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे। इसके साथ ही स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी। क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार धार्मिक एवं पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति होगी। लेकिन शापिंग माॅल खोलने और संचालन करने की अनुमति नहीं होगी।
जारी आदेशानुसार रेस्टोरेंट के लिए केवल टेक अवे की अुनमति पूर्वानुसार रहेगी। होटल संचालन के लिए अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार होगी।