Big News | लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून को मिली मंजूरी, कानून के तहत धर्म परिवर्तन के मामलों 10 साल तक की सजा का प्रावधान
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भोपाल । उत्तरप्रदेश में लव जिहाद कानून लागू होने के बाद से केंद्र शासित राज्यों में इस कानून को लागू करने की होड़ मच गई है। उत्तरप्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद विरोधी विधेयक ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस कानून को मंजूरी दे दी गई है।
बता दें कि इस नए कानून में कुल जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लव जिहाद कानून को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है। वहीं यूपी से इस कानून की तुलना करने पर मंत्री ने कहा कि हम किसी से कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देश सबसे कड़ा कानून है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस तरह की शादी टूटने के बाद अगर कोई संतान पहले से ही होगी तो उसके हक मिलेगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नए विधेयक के तहत, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराने पर एक से पांच साल की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक के तहत नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 50,000 रुपए का जुर्माना और दो से लेकर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी होगा।