Big Breaking | क्रिसमस और नये साल का जश्न फीका, Raipur कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन, ना होगा डीजे ना डांस ना धमाल, पढ़ें यहाँ …
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रायपुर | क्रिसमस कल और नया साल में बस कुछ ही दिन शेष, लोगों में खुशी थी लेकिन अब इन खुशियों में पानी फिर गया है क्योंकि कलेक्टर डॉ.एस भारतीदासन ने आदेश जारी किया|
यह नया साल को लेकर गाइडलाइन है और इसका पालन करना जनता के लिए अनिवार्य है| आदेश काफी शख्त है और इसमें स्पष्ट है कि कार्यक्रम का आयोजन साढ़े 12 बजे तक ही हो पायेगा||
आदेश के अनुसार, किसी प्रकार से पंडाल व मंच लगाने की अनुमति नहीं है। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जश्न का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। हर कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। साथ पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जाए। जिससे कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उनकी पहचान कि जा सके।
वहीं पब, बार, होटल में पार्टी को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा आदेश जिसके अर्तगत होटल, बार, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट को दोपहर 12 बजे रात्रि 11 बजे तक एवं थ्री स्टार होटलों को रात्रि 12 बजे तक संचालित करने आदेश जारी किया गया है।
कोविड-19 संक्रमण की वजह से इसाई समाज ने कई आयोजनों पर रोक लगा दी है। यहां तक की चर्च भी सार्वजनिक तौर पर नहीं खुलेंगे, सिर्फ इसाई धर्म से जुड़े लोग प्रार्थना में शामिल होने के लिए चर्च जा सकेंगे।
हर साल हजारों लोगों की भीड़ चर्च में जुटती थी। काफी लोग चर्च की सजावट और क्रिसमस सेलिब्रेशन देखने जाया करते थे, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। घर-घर जाकर होने वाला कैरोल गायन और क्रिसमस रैली को कोरोना के खतरे को देख स्थगित कर दिया गया।