नियमों में संशोधन | सभी दुकानें सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी, रेस्टोरेंट और होटल को 8 से 3 बजे तक इजाजत, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से करना होगा पालन
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कोरबा । कोरबा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को थामने के लिए जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने की कवायद शुरू कर दी है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घरों से बाहर निकलने पर कार्रवाई के साथ-साथ होम क्वारेंटाइन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद हो गया है।
इसी कड़ी में कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में दुकानों के खुलने-बंद होने के समय में भी संशोधन कर दिया है। अब सभी प्रकार की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगी।
नए संशोधित समयानुसार अब दुकानें दूसरे पहर में चार घंटे पहले बंद हो जाएंगी। तीन बजे के बाद बिना किसी अतिआवश्यक काम के लोगों का घरों से निकलना भी प्रतिबंधित होगा।
रेस्टोरेंट और होटल सुबह 8 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे। इनमें पार्सल, डाइनिंग और होम डिलीवरी की सुविधा भी इसी समयावधि में होगी। जिले के योग संस्थान और जिम और जिम सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगे।