RAIPUR BREAKING | भक्तों को नही होंगे ज्योत के दर्शन, जिला प्रशासन ने जारी किया नवरात्रि का गाइडलाइन, उल्लंघन करने पर… पढ़ें पूरे नियम व शर्ते

रायपुर। नवरात्रि पर ज्योत प्रज्जवलन और स्थापना के लिए प्रशासन ने मंदिर प्रशासकों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी आईएएस विनीत नंदनवार ने गाइड लाइन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मंदिर प्रागंण के भीतर नियत स्थान पर सभी ज्योत का प्रज्वलन करने, उक्त स्थान पर अग्निशमन सुरक्षा के सभी उपाय करने, ज्योत दर्शन के लिए दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पर्णतः वर्जित रहने, ज्योत प्रज्वलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की होगी, अन्य व्यक्तियों को ज्योत प्रज्वलन की अनुमति नही होगी। इसके अलावा ज्योत प्रज्वलन के संदर्भ में सुरक्षा एवं कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार व राज्य शासन के तमाम दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्यतः करने की बात कही गई है। निर्देशों के उल्लघंन पर पूरी जिम्मेदारी मंदिर संचालन समिति की होगी।