CHHATTISGARH | बार रूम, स्टॉक रूम तथा मदिरा संग्रहण स्थल को बंद रखने का निर्णय, आबकारी विभाग का बड़ा फैसला.. वजह
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रायपुर । कोरोना के मद्देनजर अब बार 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। इस बाबत आबकारी विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार के आदेश के मद्देनजर अब जिलास्तर पर भी सभी रेस्टोरेंट और होटलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। बतातें चलें कि अप्रैल महीने से ही प्रदेश में बार को बंद करने का निर्देश दिया गया था।
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 10 अगस्त से 19 अगस्त तक समस्त रेस्टोरेन्ट बार एवं होटल बार में स्थित बार रूम, स्टॉक रूम तथा मदिरा संग्रहण स्थल को पूर्ण रूप से बंद रखा जायेगा। बताते चले कि होटल और रेस्टोरेंट को खोला जा सकेगा, लेकिन होटल व रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के लिए रात 9 बजे तक और पार्सल के लिए 10 बजे तक का ही वक्त निर्धारित किया गया है।