Patan Election Case | High Court’s big order in Patan election petition
बिलासपुर। पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने विजय बघेल की चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर खारिज करने की मांग वाली भूपेश बघेल की अर्जी नामंजूर कर दी।
दरअसल, विजय बघेल ने 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इसे शुरुआत में ही खत्म कराने के लिए भूपेश बघेल की ओर से सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन लगाया गया था।
भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका की समय-सीमा समेत कानूनी आधारों पर आपत्ति उठाई गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को यह आवेदन खारिज कर दिया।
अब चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। विजय बघेल को 5 अक्टूबर को गवाही और साक्ष्य के लिए कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद मामले में आगे की प्रक्रिया चलेगी।
हालांकि, इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि विजय बघेल की चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं। हाईकोर्ट ने फिलहाल सिर्फ भूपेश बघेल की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किया है, चुनाव याचिका के अंतिम नतीजे पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
