Chhattisgarh | अफीम खेती केस में विनायक ताम्रकार को जमानत

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Chhattisgarh | Vinayak Tamrakar gets bail in opium cultivation case

दुर्ग. दुर्ग के चर्चित कथित अवैध अफीम खेती मामले में पूर्व भाजपा नेता विनायक ताम्रकार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन अफीम की खेती से जुड़ा केस अभी खत्म नहीं हुआ है।

मामला करीब 5 एकड़ जमीन में कथित तौर पर अवैध अफीम की खेती से जुड़ा है। पुलिस ने मार्च में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अफीम के पौधे जब्त किए थे, जिनकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई गई थी।

हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए माना कि कार्रवाई के समय विनायक ताम्रकार खेत में मौजूद नहीं थे और उनके कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ था।

कोर्ट ने यह भी माना कि खेत में पानी, बिजली, पंप, सिंचाई व्यवस्था या CCTV जैसी सुविधाएं होने मात्र से यह साबित नहीं होता कि विनायक का अफीम की खेती में जानबूझकर कब्जा या सीधा हाथ था।

हालांकि, विनायक ताम्रकार को दूसरी याचिका में राहत नहीं मिली। उन्होंने FIR और पुलिस की चार्जशीट रद्द करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

यानी साफ है कि विनायक को फिलहाल जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन उनके खिलाफ मामला खत्म नहीं हुआ है। अब इस केस की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में आगे जारी रहेगी।

मामले में पुलिस ने 939 पन्नों की चार्जशीट पेश की है और 78 गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं। सुनवाई 9 सितंबर से आगे बढ़ने की संभावना है।

 

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