Chhattisgarh | High Court stays Chhattisgarh Police promotions…
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षकों के प्रमोशन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया में अंतिम आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है। यानी प्रमोशन की तैयारी चलती रहेगी, लेकिन अगली सुनवाई तक किसी को पदोन्नति नहीं मिलेगी।
कोरबा समेत कई जिलों के 72 आरक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर आरोप लगाया कि प्रमोशन में नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। मामला उन पुलिसकर्मियों से जुड़ा है जिन्होंने दूसरे जिलों में ट्रांसफर लेकर सीनियरिटी का फायदा उठाया।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियम साफ कहते हैं अगर कोई अपनी मर्जी से दूसरे जिले में ट्रांसफर लेता है, तो नई जगह उसकी सीनियरिटी सबसे नीचे मानी जाएगी। लेकिन विभाग पुराने जॉइनिंग डेट के हिसाब से प्रमोशन देने की तैयारी कर रहा था।
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति के अंतिम प्रमोशन आदेश जारी नहीं होंगे। अब इस केस की अगली सुनवाई 15 जून को होगी।
बिलासपुर संभाग में 795 जवान प्रमोशन की दौड़ में हैं। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले से पूरे पुलिस विभाग में हलचल मच गई है।
