केशकाल:- नगर पंचायत केशकाल ने बकाया करों की वसूली को लेकर अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया है। राज्य शासन के निर्देशों के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी माह के अंत तक टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों की सूची सार्वजनिक की जाएगी और उनकी चल-अचल संपत्ति की नीलामी कर वसूली की जाएगी।
नगर पंचायत केशकाल के सीएमओ नामेश्वर कुमार कावडे ने जानकारी दी कि जिन करदाताओं ने पिछले वित्तीय वर्ष से संपत्ति कर, जलकर एवं दुकान किराया जैसे अनिवार्य शुल्कों का भुगतान नहीं किया है, उन्हें छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 164 के तहत अंतिम नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 01 मार्च 2026 से सभी बड़े बकायादारों के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। धारा 165 के प्रावधानों के तहत न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभ होते ही संबंधित करदाताओं की पेशी होगी और बकाया राशि की वसूली के लिए उनकी संपत्ति की कुर्की एवं नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस सख्ती से लंबे समय से कर अदायगी में लापरवाही बरतने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है।
सीएमओ नामेश कावड़े ने अपील करते हुए कहा कि हमारी राजस्व टीम लगातार करदाताओं के संपर्क में है। वैधानिक और अदालती कार्रवाई की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए समय रहते अपने करों का भुगतान करें। शहर के विकास में भागीदार बनें और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना बकाया राशि जमा कर सम्मानजनक नागरिक की भूमिका निभाएं।
