Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ में होली पर ड्राई डे लागू

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Chhattisgarh: Dry day implemented on Holi in Chhattisgarh

रायपुर। छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब बिक्री को लेकर एक बार फिर फैसला बदल गया है। राज्य सरकार ने होली पर सभी शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आबकारी विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

पहले नई आबकारी नीति में तय सात ड्राई डे में से होली, मुहर्रम और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) को हटाया गया था। इससे संकेत मिले थे कि इन अवसरों पर दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन अब सरकार ने रुख बदल लिया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि होली पर पूर्व निर्धारित ड्राई डे व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी।

ड्राई डे की सूची

वित्तीय वर्ष 2026-27 में पहले चार दिन ही ड्राई डे घोषित थे –

26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)

15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)

2 अक्टूबर (गांधी जयंती)

18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती)

अब होली का दिन भी इस सूची में जोड़ दिया गया है।

30 जनवरी को हुआ था विरोध

30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि ऐसे दिन दुकानों का खुला रहना जनभावनाओं के विपरीत है।

सरकार का कहना है कि सामाजिक समरसता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। होली जैसे बड़े पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है।

 

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