Raipur Sunday Market | Only local hawkers will get a chance
रायपुर। मौदहापारा में लगने वाले संडे बाजार को लेकर नगर निगम ने सख्त फैसला लिया है। अब बाजार में दुकान लगाने वाले हर फेरीवाले को अपना वैध पहचान पत्र रायपुर नगर निगम में जमा करना अनिवार्य होगा। बिना आईडी किसी को भी व्यवसाय करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
महापौर मीनल चौबे ने नगर निवेश विभाग को बाजार को व्यवस्थित करने और सड़क यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल स्थानीय फेरीवालों को ही संडे बाजार में दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी। बाहर से आने वाले व्यापारियों पर रोक रहेगी।
नई व्यवस्था के तहत सभी दुकानदारों को निर्धारित व्हाइट लाइन के भीतर ही बैठना होगा। बाजार का दायरा सीमित किया जाएगा, ताकि जाम और अव्यवस्था की स्थिति न बने। बाजार के समय निर्धारण की भी समीक्षा की जाएगी।
इसके अलावा शहर के सभी गेंट्री गेट पर दिशा-सूचक बोर्ड लगाने और अनुबंध की शर्तों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम, बाजार विभाग, यातायात पुलिस और जोन-2 की संयुक्त टीम जल्द ही फेरीवालों की बैठक कर नए नियमों की जानकारी देगी। महापौर ने साफ कहा है कि संडे बाजार अब नियमों के तहत चलेगा।
