Chhattisgarh Property Return | Property details are mandatory for officers and employees in Chhattisgarh…
रायपुर। राज्य सरकार ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक 31 जनवरी तक संपत्ति विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
GAD द्वारा जारी पत्र में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण तय समयसीमा के भीतर देना होगा। यह नियम सभी विभागों और संवर्गों पर समान रूप से लागू होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनवरी 2026 से सचिवालय सेवा के सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक धारित अचल संपत्ति का विवरण केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए एनआईसी द्वारा संचालित SPARROW पोर्टल (epar.cg.gov.in) का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार समय पर विवरण जमा नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इस निर्देश को प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

