Chhattisgarh | High Court strict on medical admission, open quota admission in danger
रायपुर/बिलासपुर, 10 दिसंबर। मेडिकल पीजी एडमिशन में कोटे के संशोधन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो दिन के भीतर जवाब मांगा है। बुधवार सुबह हुई सुनवाई में न्यायालय ने सरकार की प्रक्रिया पर कड़ा रुख दिखाते हुए पूछा कि “कोटे की व्यवस्था निजी कॉलेजों के लिए थी, फिर शासकीय कॉलेजों को कैसे छू लिया? यह नहीं किया जाना था, यह गलत है।”
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ऐसी स्थिति में एडमिशन रोकने पड़ सकते हैं। इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
एमबीबीएस छात्रों की ओर से अधिवक्ता सतीश चंद वर्मा ने जिरह की और कहा कि फाइनल जजमेंट सभी पर लागू होगा।
“जो भी छात्र ओपन कोटा से एडमिशन लेगा, उसका एडमिशन रद्द होने की पूरी संभावना है।”
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नए नियमों से एडमिशन नहीं हो सकता। उन्होंने मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर से अपील की है कि विवाद से बचने के लिए कोई भी मेरिट लिस्ट फिलहाल जारी न की जाए।
